देहरादून 5 नवंबर। राजीव तलवार निवासी 15 त्यागी रोड देहरादून ने दिनांक 17/06/24 को थाना राजपुर पर तहरीर दी कि कृष्ण कुमार जायसवाल व अन्य लोगों द्वारा बिना अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवायें अपनी कंपनी के माध्यम से उनकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री बनवाई गई, तथा उक्त फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर वादी से जमीन छोड़ने के एवज के 50 लाख रुपए की मांग की गई, साथ ही अभियुक्त गणों द्वारा वादी पर उनकी भूमि को उन्हें विक्रय करने का भी दबाव बनाया गया। तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मु०अ०सँ०- 141/24 धारा 385/420/467/ 468/471/120(b) भादवी बनाम कृष्ण कुमार जायसवाल व अन्य पंजीकृत किया गया।
धोखाधड़ी के अभियोग में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा थानाध्यक्ष राजपुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिस पर उक्त अभियोग की विवेचना में विवेचक द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय देहरादून, राजस्व विभाग व विभिन्न बैंकों से विवेचना से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए गए तथा पर्याप्त दस्तावेजो व साक्ष्यों के आधार पर धोखाधड़ी में शामिल 02 अभियुक्तों ( 1- अहमद अली पुत्र स्व० मूसा खान निवासी सहस्त्र धारा, नियर बस अड्डा थाना राजपुर, देहरादून, उम्र 65 वर्ष।
2- मोहम्मद हुसैन पुत्र मूसा खान निवासी सहस्त्रधारा नियर बस अड्डा, थाना राजपुर, देहरादून, उम्र 49 वर्ष।) अहमद अली व मोहम्मद हुसैन को आज दिनांक 05/11/2024 को थाना राजपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से दोनो अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।