उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिव ओमप्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के कोर्ट के आदेशनुसार किराया व अन्य सुविधाओं का पैसा जमा नहीं करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी, पूर्व सीएम व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक तथा उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।रूलक संस्था देहरादून की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पर करते हुए कोर्ट ने पूछा है कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है और क्यों नहीं इन पूर्व सीएम के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

अदालत ने रजिस्ट्री को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के माध्यम से नियमित सेवा के अलावा नोटिस की सेवा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने कहा है कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। राजनीतिक जिम्मेदारी वाले पक्षकारों को जनता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए । यदि आदेश का अनुपालन नहीं होता है, तो अगली तारीख तक वे कारण बताएंगे क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय अधिनियम के तहत आरोप तय किए जा जाएं।वहीं,संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपल भगत सिंह कोश्यारी को इस संबंध में संविधान के अनुछेद 361 में नोटिस भेजा है, क्योंकि उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से पहले दो माह पहले सूचना देनी आवश्यक होती है।अभी उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर नहीं की गई है।

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