उत्तराखंड शासन : स्कूलों द्वारा शुल्क लेने को लेकर नया आदेश, पढ़ें

उत्तराखंड शासन ने प्राइवेट स्कूलों में फीस जमा करने को लेकर आज नया शासनादेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब शासन की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा लिए स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं।अतः जबसे इनकी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हुई है तबसे इन कक्षाओं की पूर्ण फीस ली जाएगी। जबकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान ऑनलाइन कक्षा के लिए सिर्फ शिक्षण शुल्क लिया जाएगा।

आदेश में कहा गया है 10वीं और 12वीं के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं को ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति दी गई है। लिहाज़ा, अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाये। इसके अलावा आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभिभावकों के अनुरोध पर स्कूलों द्वारा फीस को किस्तों में जमा कराए जाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय शिक्षण संस्थानों द्वारा स्वयं लिया जाएगा।

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