राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में पटाखे जलाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार राज्य के 06 शहरों राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दीपावली और गुरुपर्व पर रात आठ बजे से 10 बजे और छठ पूजा पर सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक केवल दो घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।
दीपावली पर प्रदूषण की निगरानी के लिए पीसीबी अलर्ट दीपावली के मौके पर आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने राजधानी में दो और नए मॉनिटरिंग स्टेशन खोले हैं। ऐसे में अब राजधानी दून में तीन के बजाय पांच मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्रदूषण की निगरानी की जा सकेगी। वहीं क्षेत्रीय अधिकारियों से सात से लेकर 21 नवंबर तक प्रदूषण स्तर में आए बदलाव का विस्तृत ब्यौरा मांगा है।