उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई।जिसमें कुल 14 मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें से 13 फैसलों पर मुहर लगी है।जिसकी जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।

  • मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति से संबंधित देय सेवक भत्ता एवं मिनिस्ट्रियल भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय।
  • हेमवती नंदन बहुगुण विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की उम्र सीमा 65 से 70 साल तक की गई।
  • उत्तरप्रदेश भू ज़मींदारी अधिनियम में संशोधन किया गया है। बड़े प्राधिकरणों में लैंड यूज बदलने की ज़रूरत नहीं।
  • ऋषिकेश एम्स के पास 1.43 हेक्टेयर भूमि को भाउराव देवरस न्यास को देने की संस्तुति की गई।
  • प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के संबंध में पी.आई.यू. गठन की अनुमति दी गई। इसके लिए कुल 82 पदों की स्वीकृति दी गई, आउटसोर्सिंग से पद भरने की भी अनुमति दी गई।
  • प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना के संबंध में पी.आई.यू. गठन की अनुमति दी गई। इसके लिए कुल 61 पदों की स्वीकृति दी गई, आउटसोर्सिंग से पद भरने की भी अनुमति दी गई।
  • मृतक अनिल कुमार भारद्वाज तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई के चार्ज के दौरान केन्द्रीय भण्डार बहादराबाद, हरिद्वार में सरकारी सम्पत्ति को हुई हानि के सापेक्ष वसूली की शेष धनराशि रू चार लाख आठ हजार दस रूपया बट्टे खाते में डालने का निर्णय।
  • विधानसभा सत्र को मंज़ूरी, 23-25 सितम्बर को होगा सत्र
  • उत्तराखंड यौन अपराध एवं अपराधों से पीड़ित महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 को मंज़ूरी
  • कोरोना महामारी में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों से 30 फीसदी कटौती होगी। ये कटौती 1 अप्रैल 2020 से एक वर्ष तक के लिए होगी।
  • उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग में ट्यूटर, असिस्टेट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य के पदों पर संविलियन(संशोधन) नियमावली 2020 को लाने की अनुमति दी गई।
  • तहसील त्यूनी-जौनसार भावर, देहरादून वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु उत्तराखण्ड जौनसार भावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था 1956 में संशोधन किया गया।

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