उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मोहर

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए जिसमें से एक स्थगित कर दिया गया और 21 पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।

  • सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, श्रीकोट को 0.326 हेक्टेयर जमीन को पट्टे पर दिए जाने पर चर्चा हुई. ये जमीन स्कूल को मुफ्त में दी जाएगी. पिछले सभी रेट 93.236 लाख रुपए और 1.86 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क को भी माफ कर दिया गया।
  • उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में किया गया संशोधन, प्राप्त धनराशि सीधे ट्रेजरी में लेने के निर्देश।पहले अलग होता था पैसा जमा।
  • स्टोन क्रशर, मोबाइल स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट आदि को लेकर जारी किए गए नियम में सरकार ने किया संशोधन। अब गंगा नदी के किनारे स्टोन क्रशर की दूरी डेढ़ किलोमीटर होगी वहीं मैदानी क्षेत्रों में स्टोन क्रशर की दूरी एक किलोमीटर की होगी। मैदानी क्षेत्र में कौसानी नदी के समीप स्टोन क्रेशर लगाने की दूरी 500 मीटर होगी। बता दें ,कि यह नियम अब नए प्लांट लगाने वाले लोगों पर लागू होगा।
  • उत्तराखंड राज्य में अवैध खनन, भंडारण नियमावली 2005 में भी किया गया संशोधन।शासन स्तर से जिलाधिकारी स्तर पर अधिकार दिया गया। मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु दो वर्ष, रिटेल भण्डारण हेतु पांच वर्ष की अनुमति। लाइसेंस शुल्क 25,000 हजार। क्रय विक्रय नगद पर प्रतिबंध।मोबाइल स्टोन क्रशर हेतु दो वर्ष, रिटेल भंडारण के लिए पांच वर्ष की अनुमति। लाइसेंस शुल्क 25,000 हजार रुपये। क्रय विक्रय नकद पर प्रतिबंध।
  • कैम्पा योजना निधि प्रबन्धन के लिए विभागीय ढ़ांचा 29 पद की मंजूरी।
  • उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन आदर्श स्थायी आदेश 1992 में भी किया गया संशोधन।औद्योगिक नियोजन आर्दश नियमावली 1992 के तहत कर्मकारों को रखने के लिए नियत अवधि नियोजन कर्मकार नियमावली 2020 लाया गया।
  • उद्योग विभाग में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली को मंजूरी। विभागीय चयन समिति के स्थान पर समुह ग के अन्तर्गत पद पर चयन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा।
  • ऋषिकेश भोगपुर मैसर्स गंगा डिजायन स्टूडियों फर्म के न्यूनतम मार्ग में छूट दी गई।
  • देहरादून अर्बन सिलींग होम हेतु एमडीडीए को स्थानांतरित भू उपयोग भूमि के लिपिकीय त्रुटि में सुधार।
  • मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 मार्च से 25 जून तक कुल 154 करोड़ 56 लाख रुपए मिले हैं. जिसमें से 85 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराषि में पारदर्शिता के लिए वित्त विभाग के अधिकारी को रखा जायेगा।
  • राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सोशल मीडिया के माध्यम प्रचार-प्रसार करने के लिए भारत सरकार एजेंसी ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट लि0 से अनुबंध किया गया।
  • उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के स्थान पर वरिष्ठ पत्रकार को लेने की अनुमति।
  • श्रम विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के प्रैक्टिस भत्ते को फिर से शुरू किया गया।
  • एकीकरण आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत प्रदेश के 95 ब्लॉक और 95 गांव का चयन होगा। इसके अंतरगत 100 कृषकों हेतु 10 हेक्टेयर का क्लस्टर बनेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपये सीड मनी के रूप में दिया जायेगा।
  • अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर ने प्रस्ताव भेजा है कि वे 3000 एकड़ जमीन पर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं. जिस पर उत्तराखंड सरकार ने कहा कि सिडकुल की 1000 एकड़ जमीन जो केंद्र सरकार से मिल रही है उस पर काम शुरू करें, लिहाजा दूसरे चरण में 2000 एकड़ जमीन इन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
  • राज्य सरकार की भूमि को आवंटन करने का राज्य सरकार ने बनाया सिद्धांत. जिसके तहत अगर सरकारी भूमि को कही आवंटित करनी है तो उसकी नीलामी की जाएगी।जिलाधिकारी द्वारा नीलामी न्यूनतम बाजार मूल्य के आधार पर आवंटन प्रक्रिया द्वारा की जाएगी।पर्यटन, उद्योग, पेयजल व उर्जा इत्यादि विभाग को सूखा अधिकार के तहत सर्किल रेट पर भूमि दी जाएगी लेकिन इसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए भी होगा।
  • अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक।
  • प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपए में जल कनेक्शन देने को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी. इसके प्रदेश के चार लाख 34 हजार परिवार लाभाविंत होगे. जिसमें से 15,08,831 परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. जिसमें से 2,72,600 लोगों के पास कनेक्शन है।
  • आरपीएचएस के मानक के अनुसार प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में करीब 4000 पदों को भरने की आवश्यकता थी, जिसमें पहले चरण के तहत नर्सिंग स्टाफ के 1020 पदों पर तत्काल भर्ती की जानी है।
  • दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत 0% पर ऋण की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख तक किया गया,इ इसके अन्तर्गत 3 लाख 68 हजार कृषक और 1247 स्वंय सहायता समूह लाभान्वित होंगे।
  • राज्य विधानसभा में विधायकों के लोन लेने की नियमावली में किया गया संशोधन।

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