आश्रम तथा स्कूल बनाने के नाम पर लोगों को मुनाफे का लालच देकर उनसे जमीन खरीदवाने के एवज में की करोडो की धोखाधडी।

देहरादून 28 मार्च। वादी श्री गोविन्द सिंह पुण्डीर पुत्र स्व0 श्री रतन सिंह पुण्डीर ग्रा0: रिखोली पो0 सिगली जनपद देहरादून द्वारा थाना राजपुर पर लिखित तहरीर दी कि वह जमीन खरीद-फरोख्त का कार्य करते हैं, अगस्त 2023 में अमजद अली पुत्र युनुस अली निवासी छुटमलपुर देहरादून हाल निवासी जोहडी गांव सिनोला राजपुर द्वारा उनसे बडे भाई से सम्पर्क कर बताया कि बुढादल समिति नादेड महाराष्ट्र के बाबा अमरीक सिंह स्कूल व आश्रम बनाने के लिये जमीन देख रहे हैं तथा उनसे जमीन क्रय करने से पूर्व उक्त जमीन की मिट्टी बाबा को उपलब्ध कराने तथा उसके उपरान्त ही जमीन खरीदने की बात बताई गयी। जिस पर वादी के बडे भाई द्वारा उन्हें जमीन की मिट्टी उपलब्ध कराई गयी। कुछ समय पश्चात सितम्बर 2023 में अमजद अली, राम अग्रवाल, सचित गर्ग उर्फ छोटा काणा, मुकेश गर्ग उफ बडा काणा, सुमित बसंल, अर्जुन शेखावत, रणवीर, अदनान द्वारा उनके बडे भाई के पास आकर उन्हें बताया कि जमीन की मिट्टी पास नहीं हो पाई है तथा करनाल हरियाणा में कुछ किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं, जिसकी मिट्टी बाबा द्वारा पास कर दी गई है, संस्था से जुडा होने के कारण हम सीधे उक्त जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, हमारी किसानों से बात हो चुकी है, आप उक्त जमीन को किसानों से अपने नाम पर 40 लाख रू0 प्रति किला के हिसाब से खरीद लो, जिसे हम बाद में 2 करोड 15 लाख रू0 प्रति किला के हिसाब से बाबा को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

जिस पर वादी द्वारा उक्त जमीन को क्रय करने की एवज में किसानों से सम्पर्क कर चैक व नगदी के माध्यम से कुल 21 लाख रू0 का भुगतान किया गया। उसके पश्चात बाबा अमरीक सिंह व अन्य अभियुक्तों द्वारा देहरादून आकर 51 करोड 60 लाख रू0 का चेक वादी को दिखाकर बताया कि संस्था द्वारा जमीन के लिये धनराशि स्वीकृत कर दी है तथा उक्त सौदे की धनराशि वादी को तभी प्राप्त होगी जब वादी द्वारा धनराशि का 03 प्रतिशत संस्था में जमा किया जायेगा। जिस पर वादी द्वारा अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर डेढ करोड रू0 उन लोगों को दिये गये।

इसके बाद अभियुक्तों द्वारा नवम्बर 2023 में वादी को रजिस्ट्री के लिये करनाल बुलाया गया, यहां उनके द्वारा वादी को पैसों से भरा बैग तथा बैंक ड्राफ्ट दिखाते हुए बताया कि जमीन के मालिक की तबियत खराब होने के कारण अभी रजिस्ट्री सम्भव नहीं है, रजिस्ट्री के लिये वादी को बाद में दोबारा करनाल आना होगा। इस दौरान अभियुक्तो द्वारा बाबा अमरीक सिंह से वादी की मुलाकात कराई गई। रजिस्ट्री के लिये अभियुक्तों द्वारा वादी को पुन: दिसम्बर 2023 में करनाल बुलाया गया। इस दौरान उनके द्वारा वादी से सम्पर्क कर बताया गया कि जमीन की खरीददारी हेतु जो पैसे बाबा द्वारा लाये जा रहे थे, वो इन्कम टैक्स द्वारा पकड लिये गये हैं तथा उक्त पैसों को छुडाने के एवज में उनके द्वारा 06 करोड रू0 की मांग की जा रही है, जिसमें से आधे पैसों का इन्तेजाम वादी से करने को कहा गया तथा इन्कम टैक्स से पैसा न छूटने की परिस्थिती में सौदा रद्द होने तथा वादी द्वारा पूर्व में दिया गया पैसा भी डूबने का डर दिखाया गया।

जिस पर वादी द्वारा अपने मित्रों/रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर लगभग 03 करोड रू0 उन्हें दिये गये, तत्पश्चात अभियुक्तों द्वारा उन्हें कुछ समय बाद रजिस्ट्री कराने का झांसा देकर टालमटोल किया जाने लगा। वादी द्वारा करनाल जाकर जब उक्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि पूर्व से ही बैंक में बन्धक है तथा अभियुक्तों द्वारा उक्त भूमि के कूटरचित दस्तावेज दिखाकर अलग-अलग तिथियों में वादी से लगभग 07 करोड 32 लाख रू0 की धोखाधडी की गयी ।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजपुर में मु0अ0सं0: 76/24 धारा: 120 बी, 406, 420, 467, 468, 471 भादवि बनाम अमरीक सिंह, अमजद अली व अन्य पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों के विरूद्ध पूर्व में वादी श्री सतीश कुमार सैनी पुत्र स्व0 श्री राम प्रसाद सैनी निवासी: शिवालिक पुरम जीएमएस रोड द्वारा इसी मोडसअपरेन्डी के साथ धोखाधडी कर 03 करोड 59 लाख रू0 हडपने के सम्बन्ध में थाना बसन्त विहार पर मु0अ0सं0: 35/24 धारा: 120 बी, 420, 467, 468, 471, भादवि अशोक कुमार, अमजद अली व अन्य पंजीकृत कराया गया है।

उक्त सभी अभियुक्त (1- मु0अ0सं0 76/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना राजपुर देहरादून
2- मु0अ0स0 35/2024 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 थाना बसंत विहार देहरादून
3- मु0अ0सं0 416/2023 धारा 379/420 थाना जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
4- मु0अ0सं0 159/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/406/504/506 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0
5- मु0अ0सं0 453/2022 धारा 420/467/468/471/120बी/507 भादवि0 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उ0प्र0
6- मु0अ0सं0 396/2022 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि0 कोतवाली देहात सहारनपुर, उ0प्र0
7- मु0अ0सं0 491/2022 धारा 420/406 भादवि0 थाना देवबन्द सहारनपुर उ0प्र0
8- मु0अ0सं0 480/2023 धारा 420/406/342/506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर, उ0प्र0
9- मु0अ0सं0 226/2023 धारा 420/406/504/506/120बी भादवि0 थाना सरधना मेरठ उ0प्र0
10- मु0अ0सं0 592/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
11- मु0अ0सं0 599/2023 धारा 174-ए भादवि0 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा
12- मु0अ0सं0 165/2023 धारा 420/467/468 भादवि0 थाना गंगौह सहारनपुर उ0प्र0
13- मु0अ0सं0 189/2023 धारा 452/506 भादवि0 थाना यमुनागर सिटी हरियाणा
14- मु0अ0सं0 673/2022 धारा 420/120बी/406 भादवि0 थाना भगवानपुर हरिद्वार
15- मु0अ0स0 355/2022 धारा 420/120बी भादवि0 थाना कुतुबशेर सहारनपुर उ0प्र0
16- मु0अ0सं0 176/2022 धारा 120बी/406/420 भादवि0 थाना पंजोखरा, अम्बाला
17- मु0अ0सं0 407/2023 धारा 148/149/285/323/336/506 भादवि0 व 25 आर्मस एक्ट थाना छप्पर यमुनानगर हरियाणा
18- मु0अ0सं0 160/2023 धारा 420/467/468/471/120बी/504/506/406 भादवि0 थाना नागल सहारनपुर उ0प्र0) एक संगठित गिरोह बनाकर इस प्रकार की धोखाधडी में लिप्त हैं, जिनके विरूद्ध जनपद देहरादून के अलावा अन्य राज्यो में भी धोखाधड़ी के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here