अनलॉक 2.0- सरकार की गाइडलाइंस जारी

आज यानी गुरुवार को उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कोरोना से बचाव के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर अनलॉक- 2 की शुरुआत कर दी है।अनलॉक-2 के तहत अब रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुलेंगे लेकिन बाकी बाजार शाम 8 बजे तक ही खुल सकेंगे।ताजा दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पूर्व की भांति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से कामकाज शुरू करेंगें, लेकिन इसके लिए डायरेक्टोरेट आफ ट्रेंनिंग एंड एंप्लॉयमेंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी मानक परिचालन विधि का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। वहीं सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और सेमिनार स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा।राज्य में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पूर्व की भांति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से कामकाज शुरू करेंगे लेकिन इसके लिए डायरेक्टोरेट आफ ट्रेंनिंग एंड एंप्लॉयमेंट, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी मानक परिचालन विधि का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति अनुमन्य होगी। सिनेमा हॉल,जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और सेमिनार स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और जिनमें भी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की स्थिति बनती है, उन पर अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी।प्रदेश के बाहर से आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत एसओपी के मुताबिक लोग ट्रेन और घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा कर सकेंगे,उनकोhttp://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।जो लोग मुम्बई,पुणे,दिल्ली,चेन्नई,कोलकाता सहित 31 हाई लोड कोरोना संक्रमित शहरों से आयेंगें उनको 7 दिन के संस्थागत एकांतवास और 7 दिन गृह एकांतवास में रहना होगा।हालांकि गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों वाले व्यक्तियों को संस्थागत एकांतवास के बजाय गृह एकांतवास में 14 दिनों तक रहने की अनुमति होगी।गंभीर बीमारी या बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और किसी के मौत होने पर 7 दिनों तक की अवधि के लिए प्रदेश में आने पर उसे जिस जगह आया है सिर्फ वहीं जाने की अनुमति होगी ,नियम का सही तरीके से अनुपालन न कर घूमते फिरते पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.बाहर से राज्य में आने वाले मजदूरों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों, कंसलटेंट और सप्लायर्स, जो विभिन्न परियोजनाओं या सन्निर्माण कार्यों से जुड़े हैं, राज्य सरकार अथवा किसी भी अन्य बिजनेस या कल कारखाने हेतु उत्तराखंड में आने वाले जो कुछ समय कामकाज के लिए आते हैं तो वे होटल में ठहर सकेंगे और जारी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करते हुए अपने कामकाज स्थल पर आ जा संकेंगें।भारत सरकार और राज्य सरकार के मंत्रियों, चीफ जस्टिस तथा अन्य न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, एडवोकेट जनरल, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, सरकारी वकीलों, उत्तराखंड के सांसदों और विधायकों, भारत सरकार के अधिकारियों आदि को राज्य में आने पर एकांतवास से मुक्त रखा गया है लेकिन उन्हें शारीरिक दूरी और कोरोना से बचाव के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सेना, वायु सेना, नौसेना और अन्य अर्धसैनिक बलों को या फैमिली मेंबर्स को हाई लोड शहरों से आने पर निर्धारित एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा।राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही के लिए किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी लेकिन राज्य सरकार के पोर्टलhttp://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पहले से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। राज्य में स्थित सभी होटलों, होम स्टे एवं आतिथ्य सत्कार सेवाओं को खोल दिया गया है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अगले आदेशों तक इन सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। होटल प्रबंधन या होमस्टे प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि दूसरे राज्य से यहां आने वाला व्यक्ति कम से कम 7 दिन रहेगा। इसके बावजूद बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए आईसीएमआर द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से आरटी पीसीआर टेस्ट करवा कर उसकी रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा, जो यह तस्दीक करती हो कि संबंधित व्यक्ति कोरोना नेगेटिव है। यह रिपोर्ट यहां पहुंचने से 72 घंटे की अवधि के भीतर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर होटल या होम स्टे द्वारा प्रशासन को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के जिन होटलों में शराब परोसने का लाइसेंस है, वह कमरों में ग्राहकों को शराब परोस सकेंगे।राज्य के कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी रेस्टोरेंट सुबह 7:00 से शाम 9:00 बजे तक खुलेंगे। इन्हें अपने ग्राहकों के नाम, पते और टेलीफोन नम्बर समेत पूरा ब्यौरा अपने पास रखना अनिवार्य होगा और सभी दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। शॉपिंग माल और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए पूर्व की गाइडलाइन के अनुसार ही सभी एसओपी का पालन करना होगा। चार धाम यात्रा के मामले में भी वहां के जिला प्रशासन और स्टेकहोल्डर्स दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए दर्शन की अनुमति देंगे।राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजार सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक खुलेंगे।कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य इलाकों में बैंक्वेट हाल और कम्युनिटी हॉल को शादी विवाह के लिए या अन्य समारोहों के लिए खोलने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें निर्धारित एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य में रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी तरह की गतिविधियों की मनाही होगी। लोगों को शारीरिक दूरी, मास्क व अन्य आवश्यक मानकों का पालन के साथ सुबह 5:00 बजे से मॉर्निंग वाक की अनुमति होगी।

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